म्यूचुअल फंड्स में टैक्स के नियम और प्रभाव क्या हैं?

म्यूच्यूअल फंड्स में कराधान नियम और निहितार्थ क्या हैं? zoom-icon

म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स पर कैपिटल गेन टैक्स लागू होता है, जो तब देना पड़ता है जब आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स को बेचते या रिडीम करते हैं और इससे मुनाफा कमाते हैं। यह मुनाफा बिक्री मूल्य और खरीद मूल्य (Net Asset Value - NAV) के अंतर के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। कैपिटल गेन टैक्स को होल्डिंग पीरियड के आधार पर आगे क्लासिफाई किया जाता है।

इक्विटी फंड्स (ऐसे फंड्स जिनमें 65% या उससे अधिक इक्विटी एक्सपोजर हो):

  • होल्डिंग पीरियड:
    • 12 महीनों से कम: शॉर्ट-टर्म
    • 12 महीनों या अधिक: लॉन्ग-टर्म
  • टैक्स दरें:
    • शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG): 20%
    • लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG): ₹1.25 लाख तक का गेन टैक्स-फ्री; इसके ऊपर की रकम पर 12.5% टैक्स लगेगा।  
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