ईएलएसएस (ELSS) -टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड

Video

ELSS इक्विटी बद्ध बचत स्कीम/योजना का नाम है, जो किसी व्यक्ति या HUF को आयकर एक्ट १९६१ के धारा ८०C के तहत १.५ लाख तक की आमदनी पर छूट प्रदान करता है|

इस प्रकार, अगर किसी निवेशक को ५०,०००/- ELSS में निवेश करने हैं, तब ये राशि उसके समूचे कर योग्य आमदनी से घटा दी जायेगी जिससे कर भार कम हो जाएगा|

इन स्कीमों की तीन साल की लॉक इन अवधि होती है जिसकी गनणा इकाई आवंटन के दिन सी शुरू होती है| लॉक इन अवधि की समाप्ति के बाद इकाइयों को बदलने या छुडाने के विकल्प की आजादी होती है| ELSS वृद्धि और लाभांश, दोनों ही विकल्प प्रस्तुत करते हैं| निवेशक SIP (सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) के ज़रिये भी निवेश कर सकते हैं और एक वित्तीय वर्ष में १.५ लाख तक का निवेश, कर छूट योग्य भी हो जाता है|

291