हाँ, प्रवासी भारतीय, NRI और भारतीय मूल का निवासी (PIO) भारतीय म्यूच्यूअल फंड्स में पूर्ण प्रत्यावर्तन या गैर प्रत्यावर्तन के आधार पर निवेश कर सकता है|
तथापि, NRIs को निवेश के पूर्व समस्त नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा जैसे KYC की पूर्ति| ये बात गौर तलब है कि कुछ देश जैसे कनाडा और US के NRI निवेशक बिना प्रासंगिक खुलासों के, प्रतिबंधित निवेश ही कर पाते हैं| इन देशों के NRIs को असल में निवेश करने से पहले भारतीय फंड्स में निवेश की संभावना पर एक बार अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पता करनी चाहिए।
NRIs को अमूमन वो सारी सुविधायें और लाभ मुहैय्या होते हैं जो देशी भारतीय को एक निवेशक के रूप में प्राप्त हैं| वो SIPs के द्वारा, अपनी सुविधानुसार बदलाव के माध्यम से, वृद्धि या
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