अपने माता-पिता या अभिभावक की मदद से कोई भी जिसकी उम्र १८ साल से कम है (नाबालिग) म्यूच्यूअल फंड्स में निवेश कर सकता है और १८ वर्ष की आयु तक कर सकता है| नाबालिग का एकमात्र खाताधारक होना आवश्यक है जिसका प्रति निधित्व उसके माता-पिता या अभिभावक कर रहे हैं| नाबालिग के म्यूच्यूअल फंड फोलियो में जॉइंट होल्डिंग / संयुक्त स्वामित्व का प्रावधान नहीं है| आपके पास एक निवेश लक्ष्य होना ज़रूरी है जिसका उद्देश्य नाबालिग के किसी आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए उदाहरण स्वरुप उच्च शिक्षा, जो म्यूच्यूअल फंड्स में निवेश कर हासिल हो सकता है|
एक बार नाबालिग १८ की उम्र का हो गया / गयी, और बालिग़ हो गया / गयी, माता- पिता की सर्वप्रथम ज़िम्मेदारी ये है कि एकमात्र खाताधारक का दर्जा नाबालिग की जगह बालिग़ में बदला जाए वरना खाते के सारे लेन-देन बंद कर दिए जायेंगे| अलावा इसके, अब कर देयगी भी एकमात्र खाताधारक बालिग़ की होगी जैसा किसी भी बालिग़ की होती है| जब तक वह नाबालिग है, उसके पोर्टफोलियो से अर्जित समस्त आय और लाभ माता-पिता के आय और लाभ के साथ सम्मिलित होते हैं जिसकी कर अदाएगी माता- पिता ही करते हैं| जिस वर्ष खाताधारक बालिग़ हुआ, बालिग़ अवस्था में उस वर्ष की सारी अर्जित आय और लाभ पर कर की अदायगी उसकी अपने अकेले की होगी|