किसी निवेशक के लिए किसी ओपन ऐंडेड स्कीम से धन निकालने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। जबकि कुछ मामलों में निकाली भार हो सकता है जो अंतिम हासिल राशि को प्रभावित कर सकता है, सभी ओपन ऐंड योजनाएं, तरलता को बेहतरीन लाभ के रूप में प्रस्तुत करती हैं।
रिडम्पशन का निर्णय पूरी तरह से निवेशक के विवेकाधीन है। रिडम्पशन की संख्याओं या धनराशि की मात्रा पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। फंड के रिडम्पशन के लिए खाते में पर्याप्त इकाइयां होनी चाहिए। स्कीम दस्तावेज आम तौर पर उस न्यूनतम राशि को दर्शाते हैं जिनको रिडीम किया जा सकता है।
किसी बैंक या संस्थान के धारण अधिकार में रखी गई इकाइयां तब तक रिडीम नहीं की जा सकती हैं जब तक कि वह धारण अधिकार हटा न दिया जाए। मोचनों को असाधारण परिस्थितियों में प्रतिबंधित किया जा सकता है, जिस पर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ द्वारा निर्णय लिया जाता है।
क्लोस्ड ऐंड वाली योजनाएं केवल परिपक्वता पर ही AMC द्वारा रिडीम की जा सकती हैं। हालांकि वे परिपक्वता के पहले मान्यता प्राप्त एक्सचेंज में इकाइयों की बिक्री द्वारा तरलता के लिए मार्ग प्रदान करती है।
रिडम्पशन निम्न जगहों से किया जा सकता है;
- निवेश सेवा केन्द्र (आईएससी)
- एएमसी ऑफिस
- ट्रान्जेक्शन की स्वीकार्यता के आधिकारिक बिंदु (ओपीएटी)
- अधिकृत ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से।