1 अप्रैल 2020 से प्रभावी नई टैक्स व्यवस्था व्यक्तिगत और HUF करदाताओं को कुछ छूटों को छोड़ने पर टैक्स की कम दर और छूट प्राप्त करने पर टैक्स की अधिक दर (पुरानी टैक्स व्यवस्था) के बीच चुनाव करने का विकल्प प्रदान करती है। हो सकता है नई टैक्स व्यवस्था सभी के अनुकूल न हो। निर्णय लेने के लिए करदाताओं को पुरानी और नई व्यवस्था, दोनों के तहत होने वाली टैक्स बचत का मूल्यांकन करना होता है।
होम या एजुकेशन लोन, टैक्स कटौती योग्य जीवन बीमा पॉलिसियाँ, 15 लाख से ज़्यादा वेतन वाले करदाताओं या उनके लिए जो छूटों के माध्यम से बहुत ज़्यादा बचत कर सकते हैं, पुरानी व्यवस्था अधिक उपयुक्त हो सकती है इसलिए ये करदाता पुरानी व्यवस्था के तहत टैक्स बचाने के लिए ELSS में निवेश करने पर विचार
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