पेंशन योजना रिटायरमेंट के दौरान सालाना आय का निश्चित सोर्स देती है। मगर, इमरजेंसी के वक़्त वे तुरंत नगद राशि नहीं देती हैं और किसी बदलाव और निवेश के तरीके के मामले में सीमित विकल्प देती हैं। पेंशन योजना के लिए दी गई प्रीमियम(किश्त) पर टैक्स में छूट मिलती है। म्यूचुअल फंड में निवेश से आपको तब तक टैक्स में छूट नहीं मिलती जब तक आप ELSS फंड में निवेश नहीं करते, लेकिन वे आपको आपकी ज़रूरत अनुसार एक रिटायरमेंट प्लान बनाने में ज़्यादा वैराइटी(विविधता) और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं।
अगर आप जवान हैं, तो आप अपनी रिस्क की प्राथमिकता के अनुसार इक्विटी फंड्स में SIP शुरू कर सकते हैं और SIP को अपनी रिटायरमेंट के कुछ साल पहले तक जारी रख सकते हैं। तब तक आपने एक अच्छी राशि बना ली
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