SEBI को शिकायत कैसे दर्ज करें?

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अगर आपको भारतीय सिक्योरिटी मार्केट से संबंधित कोई समस्या है, तो आप SEBI (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया) से संपर्क कर सकते हैं। SEBI, सूचीबद्ध कंपनियों, पंजीकृत इंटरमीडियरीज़, और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टिट्यूशन्स से संबंधित मुद्दों और बाधाओं का समाधान करता है। वे SEBI एक्ट, 1992; सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, 1956; डिपॉजिटरस एक्ट, 1996; और संबंधित नियमों और विनियमों के तहत आने वाली गतिविधियों से संबंधित शिकायतों की जांच करते हैं। 

‘SCORES’ SEBI का एक इंटरनेट-आधारित शिकायत निवारण सिस्टम है। इस प्लेटफार्म के माध्यम से आप SEBI के पास किसी सूचीबद्ध कंपनी, इंटरमीडियरी, या मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टिट्यूशन के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। SEBI अपनी वेबसाइट पर एक FAQ सेक्शन भी प्रदान करता है, जिसमें वे उन शिकायतों के प्रकार की जानकारी देते हैं जिन्हें वे स्वीकार नहीं करते।  

जब आप शिकायत दर्ज करते हैं, तो SEBI यह जांच करेगा कि क्या आपने पहले से ही कंपनी से संपर्क करने की कोशिश की है। अगर आपका उत्तर "नहीं " है, तो आपकी शिकायत पहले कंपनी को भेजी जाएगी, जिसे जवाब देने के लिए 21 कैलेंडर दिनों का समय मिलेगा। अगर आपका उत्तर "हाँ " है, तो आपकी शिकायत सीधे SEBI को भेज दी जाएगी।  

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