डीडीटी (DDT) मेरे निवेश को कैसे प्रभावित करता है?

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अप्रैल 2020 से पहले, निवेशकों के पास पहुँचने पर म्यूचुअल फंड डिविडेंड टैक्स-फ्री होते थे, यानि उन्हें अपने म्यूचुअल फंड निवेश से होने वाली डिविडेंड आय पर आयकर का भुगतान नहीं करना पड़ता था। शुद्ध वितरण योग्य अधिशेष राशि का हिसाब लगाने के  लिए फंड हाउस फंड की वितरण योग्य अधिशेष राशि (लाभ) में से डिविडेंड डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स (DDT) काट लेता था। फंड में डिविडेंड ऑप्शन का चुनाव करने वाले सभी निवेशकों द्वारा फंड में रखे गए यूनिट्स के अनुपात में यह राशि वितरित की जाती थी।

अब, म्यूचुअल फंड्स को स्रोत पर DDT काटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन निवेशक अपनी उच्चतम इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक म्यूचुअल फंड्स से डिविडेंड पर आयकर का भुगतान करने के लिए ज़िम्मेदार है। जबकि DDT व्यवस्था में, डिविडेंड ऑप्शन का चुनाव करने वाले

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