निवेशक की मृत्यु हो जाने पर उसके म्यूचुअल फंड निवेश का क्या होता है?

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म्यूच्यूअल फंड्स स्कीमों की कोई मैच्युरिटी तारीख नहीं होती, जब तक आप ELSS या FMPs जैसे क्लोज एंडेड स्कीमों में निवेश नहीं करते जिनकी एक निश्चित अवधि होती है| 
 

SIP करते हुए भी एक समय सीमा में नियमित रूप से निवेश करते रहना पड़ता है| अगर क्लोज एंडेड स्कीम के अवधि के पूरे होने के पहले ही निवेशक का देहांत हो जाता है, दावेदारी पेश करने के लिए नामांकित या उत्तरजीवी व्यक्ति को बतायी गयी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है, खासकर जहां जॉइंट होल्डिंग है और जहां कानूनी हक़दार है| इस प्रक्रिया को हस्तांतरण प्रक्रिया / ट्रांसमिशन कहते हैं| हस्तांतरण के लिए आवेदन पेश करने से पहले ये ज़रूरी है कि दावेदार को म्यूच्यूअल फंड्स निवेश की पूरी जानकारी हो, अन्यथा ये सम्पूर्ण राशि बिना किसी दावे के, हमेशा के

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