मैं अपना कितना निवेश निकाल सकता हूँ?

मैं अपना कितना निवेश निकाल सकता हूँ?

अधिकांश म्यूचुअल फंड योजनाएं ओपन ऐंड योजनाएं होती है जो किसी निवेशक को बिना किसी समय प्रतिबंध के पूरी निवेशित राशि को निकालने की अनुमति देती है।

केवल कुछ परिस्थितियों में योजनाएं रिडम्पशन पर प्रतिबंध लगाती हैं जो कि असामान्य परिस्थितियां होती हैं, जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ द्वारा निर्देशित होते हैं।

सभी इक्विटी लिंक्ड सेविंग योजनाएं )ईएलएसएस) जिन पर अनु.80सी के अंतर्गत कर लाभ मिलता है, उनके साथ 3 वर्षों के लिए 'लॉक-इन' निवेशों की जरूरत होती है। हालांकि इस अवधि में इन योजनाओं द्वारा घोषित लाभांश बिना किसी प्रतिबंध के भुगतान के लिए उपलब्ध होता है। योजनाओं की किसी अन्य श्रेणी में ऐसा लॉक-इन नहीं लगाया जा सकता है। कुछ लोग समय से पूर्व रिडम्पशन पर निकासी-भार लगा सकते हैं जिससे कि योजना में लघु अवधि निवेशों को योजना में शामिल होने से रोका जा सके।एएमसी उस न्यूनतम राशि को निर्धारित कर सकता है जिसे प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसी सभी जानकारी योजना संबंधी दस्तावेजों में होती है जो कि निवेश से पहले निवेशक के पढ़ने के लिए जरूरी होती है।

क्लोस्ड ऐंड योजनाओं की अवधि नियत होती है और एएमसी समापन तारीख तक, फंड या किसी भी तरह के रिडम्पशन की अनुमति नहीं दे सकता है। हालांकि, सभी क्लोस्ड एंड फंड की यूनिट्स स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होती हैं और तरलता के इच्छुक निवेशक को बाजार के निर्धारित मूल्य पर किसी अन्य खरीदार को यूनिट्स बेचने की जरूरत हो सकती है।

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