जब कभी आप म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हैं, तो प्लान (नियमित/प्रत्यक्ष), विकल्प (ग्रोथ/डिविडेंड) या एक ही फंड हाउस में स्कीम बदलने को बिक्री (रिडेंप्शन) माना जाएगा। चूंकि किसी भी तरह का बदलाव संभव है, लेकिन रिडेंप्शन (बीच में पैसा निकालना) की तरह ही इन बदलावों पर एक्जिट लोड और कैपिटल गेन टैक्स लगता है जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि आपको निवेश करते हुये कितना समय हुआ है। स्कीम्स को स्विच करने और रिडेंप्शन का अनुरोध करने में केवल एक अंतर है, यह कि स्कीम्स को स्विच करने में पैसा सीधा नई स्कीम में निवेश किया जाता है जबकि रिडेंप्शन में पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है और आप इस पैसे को आगे किसी दूसरी स्कीम में निवेश कर सकते हैं।
यदि आपने किसी इक्विटी आधारित स्कीम (EOS) में निवेश किया है, और आप अपने निवेश को एक साल पूरा करने से पहले स्विच करते हैं, तो लागू होने वाला एक्जिट लोड (अगर कोई है) और 15% का शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाएगा। अगर आपने एक साल से अधिक समय पूरा कर लिया है, तो उस वित्तीय वर्ष में 1 लाख से अधिक राशि होने पर लाभ पर 10% लॉन्ग-टर्म गेन टैक्स लगाया जाएगा।