मेरे निवेशों का रिकॉर्ड कौन रखता है?

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भारत में सभी म्यूचुअल फंड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से विनियमित होते हैं। म्यूचुअल फंड विनियम स्पष्ट रूप से एसेट प्रबंधन कंपनियों (AMC) और कस्टोडियन की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को निर्धारित करते हैं।  यह याद रखना जरूरी है कि प्रत्येक निवेशक को निवेश से पहले प्रभावी KYC प्रक्रिया को पूरा करना होता है। इसलिए, केवल PAN कार्ड धारक प्रामाणिक निवेशक ही म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। ऐसे निवेशकों को आवश्यक रूप से बैंक विवरण देने होते हैं जिससे कि सभी भुगतान सीधे निवेशक के खाते में हों।

SEBI यह भी सुनिश्चित करता है कि सभी AMC का सुपरविजन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ द्वारा हो, जिनमें से कुछ का स्वतंत्र होना आवश्यक हैं। ये ट्रस्टी सुरक्षा व अनुपालन के एक और स्तर को सुनिश्चित करते हैं।

विनियमन व सेफगार्ड सुनिश्चित करते हैं कि कभी भी इनका दुरुपयोग या विपथन न हो और यह कि कोई भी आपके पैसों को लेकर भाग न जाए।

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